हाईकोर्ट से नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, अब सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील

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नईदिल्ली : दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आज हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली शख्स हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब मनीष सिसोदिया इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं और कई महीनों से जेल में हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने की याचिका का विरोध किया था।

सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 1 जून तक कर दी थी। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। बता दें कि मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुनवाई से पहले पुलिस पर मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया था और इसका एक कथित वीडियो भी जारी किया था। इन आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये उनके खिलाफ ‘दुष्प्रचार’ है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायिक हिरासत में बंद किसी आरोपी का मीडिया को बयान देना ‘कानून के खिलाफ है।’

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