नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को अदालत में सात कंपनियों और पांच व्यक्तियों समेत 12 लोगों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर (Supplementary Chargesheet) किया। इस आरोपपत्र में भी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम बतौर आरोपी शामिल नहीं किया गया है। अदालत इस आरोपपत्र पर शनिवार को संज्ञान ले सकती है।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल की अदालत में यह पूरक आरोपपत्र दायर किया गया है। आरोपपत्र में कंपनियों के अलावा विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली एवं अमित अरोड़ा का नाम शामिल है। ईडी की तरफ से अदालत को बताया गया कि मामले में अभी जांच जारी है। कई और महत्वपूर्ण नाम सामने आ सकते हैं।
आबकारी नीति में अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद वर्ष 2021-22 की नीति को रद्द कर दिया गया था। इस मामले में ईडी द्वारा दायर की गई यह दूसरी अभियोजन शिकायत (पूरक आरोपपत्र) है, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पहला आरोपपत्र पिछले साल नवंबर में दायर किया गया था।
जमानत पर होगी सुनवाई
पूरक आरोपपत्र में आरोपी बनाए गए अभिषेक बोइनपल्ली समेत अन्य की जमानत पर सुनवाई अगले सप्ताह होनी है। पूरक आरोपपत्र के आधार पर ही इनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को दिल्ली हाईकोर्ट व राउज एवेन्यू अदालत में 11 और 12 जनवरी तक के लिए स्थगित किया गया है।