Monsoon Session: न्यूज पोर्टलों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार ला रही यह विधेयक

0 377

Monsoon Session: केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने और इसे अखबार के समान मानने के लिए एक विधेयक लेकर आ रही है। इस विधेयक को कानूनी मान्यता मिलने के बाद समाचार पत्रों जैसे समाचार पोर्टलों को पंजीकृत करना आवश्यक हो जाएगा। अभी तक यह नियम सिर्फ अखबारों पर ही लागू है।

दरअसल, केंद्र सरकार 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को खत्म करने जा रही है। इसे ‘प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल’ से बदल दिया जाएगा। यह बिल अखबारों के लिए नया और आसान रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, इसके तहत डिजिटल मीडिया को भी लाने की तैयारी है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान ही पेश कर सकती है।

Monsoon Session जानकारी के मुताबिक, यह बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स (पीआरबी) एक्ट, 1867 का स्थान लेगा। इसके तहत मध्यम और छोटे प्रकाशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल रखा जाएगा और प्रेस की स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखा जाएगा।

मसौदा 2019 . में तैयार किया गया था
सरकार ने 2019 में ही प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें अखबारों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के अलावा डिजिटल मीडिया को भी इसके दायरे में लाने का प्रावधान है. 2019 के ड्राफ्ट बिल ने ‘डिजिटल मीडिया पर समाचार’ को ‘डिजिटल प्रारूप में समाचार’ के रूप में परिभाषित किया था जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स शामिल हैं।

 

यह भी पढ़े:Bundelkhand Expressway Inauguration : पीएम मोदी बोले-योगी जी ने यूपी की तस्वीर बदल दी

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.