लखनऊ: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में कैद पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को अपनी हत्या का डर सताने लगा है. माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है. इस याचिका में पत्नी आफशां ने पति मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में इजाफा किए जाने की मांग की है. इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के DGP को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं.
अदालत ने मुख्तार अंसारी की जेल व जेल के बाहर पेशी के दौरान पुलिस के सुरक्षा घेरे में रखकर चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मीडिया को भी दिशानिर्देश दिए हैं. न्यायालय ने विचाराधीन कैदी माफिया मुख्तार अंसारी का किसी भी प्रकार की बाइट (इंटरव्यू) लेने पर रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह मीडिया के विचाराधीन कैदियों के बाइट (इंटरव्यू) लेने के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हाल ही में जिस प्रकार विचाराधीन कैदी अतीक और अशरफ का क़त्ल मीडियाकर्मियों के वेश में आये हमलावरों ने किया. उस घटना को देखते हुए कैदी के सुरक्षा हित में यह प्रतिबंध लगाने अत्यंत आवश्यक है.
बता दें कि याचिकाकर्ता अशफ़ां ने जेल व जेल के बाहर अदालत में पेशी के दौरान अपने पति की हत्या किये जाने के खतरे की आशंका जाहिर की है. इसके साथ ही DSP मोहम्मदाबाद ने शपथपत्र देकर अदालत को बताया है कि पुलिस व जेल प्राधिकारी मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर पूरा एहतियात बरत रहे हैं. उन्होंने कहा कि जेल के अंदर व बाहर सुरक्षा उपाय किए गए हैं. माफिया अंसारी की सुरक्षा में एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल को लगाया गया है. इसके साथ ही 2 ड्राइवर भी दिए गए हैं. बता दें कि, मुख़्तार पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या करवाने का आरोप है. इस गोलीबारी में विधायक के 6 समर्थक भी मारे गए थे. खुद कृष्णानंद के शरीर से लगभग 70 गोलियां निकली थी.