मैसूर: मंगलुरु शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर कुक्के सुब्रमण्य कस्बे में नाबालिग हिन्दू लड़की के साथ घूम रहे मुस्लिम युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक, वह युवक नाबालिग को मंदिर में घुमाने लाया था, जहां कुछ युवकों ने उन्हें देख लिया। पूछताछ में पता लगा कि वह मुस्लिम है तो बुरी तरह पिटाई कर दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है। इस मामले में 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उधर, लड़की के पिता ने मुस्लिम युवक पर अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि सुब्रमण्य पुलिस ने मंगलुरु जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर कुक्के सुब्रमण्य में एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ घूमने पर एक मुस्लिम व्यक्ति पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सुल्लिया के पास कल्लुगुंडी का रहने वाला युवक अफीद (20) गुरुवार को नाबालिग लड़की को लेकर कुक्के सुब्रमण्य मंदिर आया था।
पुलिस ने कहा, “जब वे कुमारधारा नदी के पास जा रहे थे, तब कुछ युवकों ने अंतर्धार्मिक जोड़े को देखा और उनसे पूछताछ की। जब उन्हें पता चला कि लड़का और लड़की दूसरे समुदायों से हैं, तो उन्होंने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की।” अधिकारियों ने कहा कि सुलिया के एक अस्पताल में अफीद का इलाज चल रहा है और सुब्रमण्य पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जिसने 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 323 (हमला), 324 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास) और 365 के तहत मामला दर्ज किया।
पिता का आरोप- अफीद ने की छेड़छाड़ की कोशिश
जमीन पर लेटे अंडरगारमेंट में अफीद की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। घटना के कुछ घंटों बाद, प्री-यूनिवर्सिटी डिग्री के दूसरे वर्ष में पढ़ने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता ने सुब्रमण्य पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अफीद ने लड़की से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जब वह केएसआरटीसी बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी।
अफीद के खिलाफ भी मुकदमा
पिता का आरोप है कि वह काफी देर तक उसका पीछा करता रहा और उसका मोबाइल नंबर मांगता रहा। जब उसने देने से इनकार कर दिया तो उसने कथित तौर पर उसे नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। पुलिस ने अफीद के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 354 (बी) (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 12 (यौन हमला) के तहत मामला दर्ज किया है।
अफीद पर नई कहानी क्या कहती है
पुत्तूर के डिप्टी एसपी वीरैया हिरेमथ ने एचटी को बताया कि अफीद इंस्टाग्राम के जरिए लड़की के संपर्क में आया और एक साल तक उससे चैट करता रहा। “हमने शिकायतों और जांच दोनों के बाद मामला दर्ज किया है। हमने हमलावरों की पहचान कर ली है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।” पूछताछ करने पर, हमने पाया कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है।