नई दिल्ली: नीट यूजी-2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने कहा है कि NEET-UG एग्जाम कैंसिल नहीं होगा. इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश कीं. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने का फैसला सुनाया है.
सीजेआई ने कहा, अदालत ने एनटीए द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है. वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर साक्ष्यों या सामग्री का अभाव है. इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परीक्षा का परिणाम खराब हो गया है या परीक्षा की पवित्रता का प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है.
सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, क्या यह कहना उचित होगा कि पेपर लीक से जुड़ी कुछ सामग्री हजारीबाग और पटना से बाहर गई है? ऐसा मानते हुए हम आज परीक्षा रद्द कर दें?
कोर्ट ने कहा, अगर हम दोबारा परीक्षा का आदेश देते हैं तो छात्रों को पता होना चाहिए कि उन्हें तैयारी शुरू करनी होगी. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें यह भी जानने का हक है. हम छात्रों को लटकाए नहीं रख सकते.