नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि टोरंटो से उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया की उड़ान ए-188 के अंदर केबिन क्रू सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने और शौचालय का दरवाजा तोड़ने के आरोप में नेपाल के एक नागरिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आईएएनएस के पास मौजूद एफआईआर की कॉपी के अनुसार, शिकायतकर्ता केबिन क्रू सदस्य आदित्य कुमार ने कहा कि नेपाल निवासी यात्री महेश सिंह पांडी ने अपनी सीट 26 ई से 26 एफ में बदल ली और उन्होंने इकोनॉमी क्लास क्रू को गाली देना शुरू कर दिया।
एफआईआर में कुमार की ओर से कहा गया है, “इसलिए हमने पीआईसी को सूचित किया और उसे मौखिक चेतावनी दी, लेकिन दोपहर के भोजन की सेवा के बाद हमें 5ए-आईआर में शौचालय (एलएवी) धूम्रपान अलार्म मिला, इसलिए हमने एलएवी दरवाजा खोला और वह सिगरेट लाइटर के साथ पकड़ा गया और धूम्रपान की गंध आ रही थी।”
आगे कहा गया है, “यात्री ने मुझे पीछे धकेल दिया और फिर वह अपनी सीट 26एफ पर भाग गया और हम उसे आर 3 दरवाजे पर रोकने में सफल रहे। उसने फिर मुझे धक्का दिया और गाली भी दी। उसने शौचालय का दरवाजा 3एफ-आरसी भी तोड़ दिया। मैंने तुरंत कप्तान को सूचित किया, और कप्तान के निर्देशों के अनुसार, केबिन क्रू पुनित शर्मा की मदद से, क्योंकि हमारे पास केवल पुरुष क्रू है, हमने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार उसे रोकने की कोशिश की।“
एफआईआर में कहा गया है, “हालांकि, हम उसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए हमने अधिक यात्रियों से सहायता मांगी। हम उसे सफलतापूर्वक रोकने के लिए 10 यात्रियों और दो चालक दल के सदस्यों को शामिल करने में कामयाब रहे। लेकिन रोके जाने के बाद भी, उसने हरकत करना जारी रखा और मैं स्थिति को संभालने के लिए पुनित को छोड़कर प्रथम श्रेणी में अपने आवंटन पर वापस चला गया।”
“पुनीत ने मुझे बताया कि अनियंत्रित यात्री अभी भी अन्य यात्रियों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। जांच करने पर, मैंने पाया कि कई यात्री उसके कारण रो रहे थे, इसलिए मैंने बच्चों वाले यात्रियों को बिजनेस क्लास में स्थानांतरित करने का फैसला किया, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी में कोई सीट उपलब्ध नहीं थी।”
आदित्य ने कहा, “हमारे दल ने उस पर बारीकी से नजर रखी और समय-समय पर कप्तान को सूचित किया। हमें उसका बैग भी मिला, जिसे मैंने संलग्न अनियंत्रित यात्री फॉर्म भरते समय सुरक्षा को सौंप दिया था, जिसे आईजीआई हवाईअड्डा पुलिस स्टेशन में ड्यूटी अधिकारी को जमा किया गया था।”
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 9 जुलाई को आईजीआई पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 506, 336 और विमान नियमों की धारा 22, 23 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।