New Rules from 1st April : 1 अप्रैल यानी कल से नए वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कई नियम बदले जाएंगे और इसका असर हमारी कमाई खर्च और निवेश पर पड़ेगा।
आइए जानते हैं उन 8 बदलावों के बारे में….
1. प्रोविडेंट फंड (PF) : जिन कर्मचारियों ने PF अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा जमा किया है, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक मे छूट वाला योगदान, तो दूसरे में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान रहेगा, जो टैक्सेबल होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए है सीमा 5 लाख होगी।
2. किफायती घर : अगर आपने पहली बार किफायती घर खरीदा है, तो चुकाए गए ब्याज पर 80 EEA के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। घर की कीमत 45 लाख से कम है, तो अब तक ब्याज भुगतान में डेढ़ लाख तक की कटौती का दावा कर सकते थे। यह छूट धारा 24 B के तहत मिल रही ₹2 लाख की छूट के अलावा थी। यह लाभ उन्हें टैक्सपेयर्स के लिए था, जिन्होंने घर खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच कर्ज लिया हो।
3. क्रिप्टोकरेंसी : वर्चुअल करंसी पर भी 1 अप्रैल से कर संबंधी नियम लागू होंगे। वर्चुअल डिजिटल असेट्स या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। किसी व्यक्ति को क्रिप्टोकरंसी बेचने पर फायदा होता है, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा।
4. दवाएं : नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ केयर भी महंगा हो जाएगा। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे। जिसे इलाज के खर्च में बढ़ोतरी होगी।
5. पैन : पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी और इसके बाद 1000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक ना करवाने पर पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।
6. GST : 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी ई-इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे। हर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ई-इनवॉइस जारी होगा। इसके न होने पर ट्रांसपोर्ट के दौरान माल जब्त किया जा सकता है।
7. ऑडिट ट्रेल : हर कंपनी को अकाउंट सॉफ्टवेयर मैं ऑडिट ट्रेल फीचर जुड़वाना होगा। ऑडिट ट्रेल का उद्देश्य कंपनी के लेनदेन में एंट्री के बाद किए जाने वाले परिवर्तन का रिकॉर्ड रखना होता है।
8. सफर करना भी हुआ महंगा : नेशनल हाईवे पर सफर करना भी महंगा होने वाला है। आज यानी गुरुवार 31 मार्च से रात 12:00 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल टैक्स मे 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है।
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रिपोर्ट – तान्या अग्रवाल