यूपी की तर्ज पर हरियाणा में लागू होगी नई व्यवस्था

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नई दिल्ली: नया वाहन खरीदने के साथ ही अब पक्का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) मिल जाएगा। हरियाणा में शीघ्र यह व्यवस्था शुरू वाली है। ऐसे में लोगों को वाहन की आरसी लेने के लिए एजेंसी या एसडीएम व आरटीए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में वाहन की आरसी जारी करने की प्रक्रिया को प्रदेश सरकार ऑटोमोड पर करने जा रही है। नई व्यवस्था में किसी भी तरह की नई गाड़ी खरीदते समय एजेंसी में ही आरसी बन जाएगी। परिवहन विभाग इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर रहा है। करीब डेढ़ से दो माह में इसे लागू भी कर दिया जाएगा।

वर्तमान में व्यवस्था है कि जिस एजेंसी से वाहन खरीदते हैं, वही एजेंसी दस्तावेजों की पूरी फाइल तैयार करके पंजीकरण विभाग यानी आरटीए या एसडीएम कार्यालय में भेजते हैं। विभाग निर्धारित समय अवधि में आरसी तैयार करके दिए गए पते पर डाक के माध्यम से भेजता है। यह व्यवस्था 2018 में लागू हुई थी। इससे पहले वाहन मालिक को ही आरसी बनवाने के लिए फाइल लेकर चक्कर काटने पड़ते थे और बाद में आरसी लेने के लिए विभाग के पास जाना पड़ता था।

अब नई व्यवस्था में आरसी आवेदन से लेकर तैयार करके वाहन मालिक को देने की जिम्मेदारी एजेंसी संचालक की ही रहेगी। वे विभाग द्वारा निर्धारित फीस ही ले पाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, जुलाई माह में इस नई व्यवस्था को लागू करने के साथ ही इसकी गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। विदित हो कि प्रदेश में हर माह करीब 30 हजार से ज्यादा वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होते हैं।

36 में से 29 सेवाएं हो चुकीं फेसलेस
परिवहन विभाग की 36 में से 29 सेवाओं को ऑनलाइन करते हुए फेसलेस कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, शेष बची सात सेवाओं को भी दो माह में फेसलेस करने की सरकार की तैयारी है। इसके बाद वाहन के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति को एसडीएम या आरटीए कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। सभी कार्य व्यक्ति स्वयं ही पोर्टल पर जाकर कर सकता है।

वाहन पंजीकरण में ऑनलाइन हुई सेवाओं में वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण, पते में बदलाव, नया परमिट, परमिट का नवीनीकरण, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, आरसी की प्रतिलिपि, मोटर वाहन का अस्थायी पंजीकरण, फिटनेस सर्टिफिकेट, परिवहन सेवाओं के रिकाॅर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना शामिल है।

चालक लाइसेंस से संबंधित सेवाएं जैसे प्रतिलिपि जारी करना, लाइसेंस का नवीनीकरण, प्रतिस्थापन, पते का परिवर्तन, लाइसेंस निकलवाने का प्रावधान, अंतरराष्ट्रीय चालक परमिट, खतरनाक सामग्री को चलाने के लिए पृष्ठांकन, पहाड़ी क्षेत्र में चलाने के लिए पृष्ठांकन, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का समर्पण शामिल हैं।

अधिकारी के अनुसार
परिवहन विभाग में डीएल और वाहन पंजीकरण की सबसे बड़ी सेवा है। वाहन पंजीकरण की सेवा को ऑटोमोड करने जा रहे हैं। ऐसे में नई गाड़ी खरीदने पर एजेंसी में ही पक्का पंजीकरण कार्ड मिलेगा। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। जुलाई माह तक यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। – नवदीप विर्क, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग हरियाणा।

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