नोएडा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आप अगर किराए के घर में रहते हैं या रेंट पर घर देते हैं तो ये खबर आपके लिए है. जिला प्रशासन आपसे दो परसेंट स्टाम्प शुल्क वसूलेगा. हालांकि यह नियम पहले से ही लागू है लेकिन अब जिला प्रशासन इसमें सख्ती बरतने वाला है. गौतमबुद्ध नगर एडीएम वित्त और फाइनेंस वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि किस तरह से उनकी प्लानिंग है. राजस्व में हो रहे घाटे को ठीक करने की.
एडीएम वित्त और फाइनेंस वंदिता श्रीवास्तव बताती हैं कि रेंट पर रहने वाले लोगों के जो एग्रीमेंट बनते हैं उसमें दो परसेंट का स्टाम्प शुल्क लेने का प्रावधान है लेकिन इसमें ध्यान नहीं देने के वजह से काफी नुकसान हो रहा है. उसी को देखते हुए अब हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं. इसलिए हमने जिला गौतमबुद्ध नगर के जितने भी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (एओए) से रेंट पर रह रहे लोगों की डिटेल मांगी है.
वंदिता श्रीवास्तव बताती है कि इसी महीने से जिसके भी 11 महीने का रेंट अग्रीमेंट बने है और वो रजिस्टर नहीं है तो उनसे भी दो प्रतिशत का स्टाम्प शुल्क वसूला जाएगा. यह एक साल के रेंट का दो प्रतिशत लिया जाता है. ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के रेंट अग्रीमेंट में लागू किया जाएगा.
वंदिता बताती हैं कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा की सोसाइटी में अभी 30 से 40 प्रतिशत लोग रेंट पर ही रहते हैं. उनके घर के ओनर से विवाद से भी बचाएगा यह शुल्क. उन्होंने बताया कि पहले सबसे डिटेल मंगवाया जाएगा फिर उसके बाद सभी निवासियों और ओनर को आरडब्ल्यूए व एओए के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा.