नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर सुंदरबन में बनाए गए एक होटल को गिराने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल सुंदरवन में एक होटल निर्माण की अनुमति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (WBCZMA) ने आपत्ति जताई थी।
CVCA में निर्माण की अनुमति नहीं
चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की पीठ ने कहा कि सुंदरवन तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचनाओं के तहत एक गंभीर रूप से कमजोर तटीय क्षेत्र (CVCA) है और CVCA में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है। पीठ में शामिल विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल के साथ जस्टिस सुधीर अग्रवाल और बी अमित स्टालेकर ने कहा, “हम WBCZMA के रुख को बरकरार रखते हैं और परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए निर्माणों को अवैध घोषित करते हैं। WBSCZMA, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) की एक संयुक्त समिति आज से तीन महीने के भीतर अवैध निर्माणों को गिराना और क्षेत्र की बहाली सुनिश्चित कर सकती है।
जीवन की रक्षा करते हैं मैंग्रोव
पीठ ने कहा कि मैंग्रोव तेज हवाओं और ज्वार की गतिविधियों को रोककर जीवन और संपत्ति की रक्षा करते हैं। पीठ ने कहा, “मैंग्रोव…तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं और आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को लाभ भी पहुंचाते हैं और तट के पास कंक्रीट संरचनाओं का निर्माण इसकी भूगर्भीय विशेषताओं को बदलता है और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बनता है।” पीठ ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक ने अवैध रूप से अप्रैल 2019 में निर्माण शुरू किया था, लेकिन जुलाई 2021 में पहली बार पोस्ट फैक्टो सीआरजेड मंजूरी मांगी थी। सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के एक फैसले का उल्लेख करते हुए, पीठ ने रेखांकित किया कि शीर्ष अदालत ने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक विचार के संबंध में नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन को 100 मीटर से घटाकर 50 मीटर करने को अस्वीकार कर दिया था।
हरित अधिकरण ने यह भी कहा कि समुद्र के निकट के क्षेत्रों के जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने की आशंका है और इसलिए किसी भी निर्माण के लिए समुद्र से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए।