‘सुरंग पार करने की इजाजत नहीं’, अमरनाथ यात्रा को लेकर एडवाइजरी में हुए बड़े बदलाव

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नई दिल्ली : अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने विभिन्न मार्गों पर यातायात पर कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. ये प्रतिबंध 28 जून से 19 अगस्त के बीच लागू रहेंगे. यातायात विभाग ने कहा कि जरूरत के आधार पर रोजाना नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दोपहर 3 बजे के बाद किसी भी यात्री/पर्यटक वाहन को कश्मीर की ओर नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि दोपहर 3:30 बजे के बाद किसी भी यात्री/पर्यटक वाहन को पहलगाम से जम्मू/श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी तरह, शाम 4 बजे के बाद किसी भी यात्री/पर्यटक वाहन को सोनमर्ग से श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

गुलमर्ग आने वाले पर्यटकों पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. शाम 5 बजे के बाद गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर किसी भी यात्री/पर्यटक वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यात्रियों और पर्यटकों दोनों को सलाह दी जाती है कि वे कश्मीर घाटी में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही यात्रा करें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं ताकि वे इस समय अवधि में अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. शाम 6 बजे सुरक्षा बलों के सड़क खोलने वाले दलों के हटने के बाद यात्री/पर्यटकों के किसी भी वाहन को आगे की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कट ऑफ टाइमिंग के बाद पहुंचने वाले वाहनों के लिए, संबंधित पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को ऐसे वाहनों को निकटतम यात्री या सुरक्षा बल शिविर में लाने के लिए अधिकृत किया गया है. यह सलाह केवल यात्रियों, यात्रा काफिले और पर्यटकों के लिए मान्य है. पर्यटकों और यात्रियों सहित सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं.

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