अब पार्टियों को चुनावी सभाओं में इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की भी देनी होगी जानकारी, चुनाव आयोग का निर्देश

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नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों का विवरण देने को कहा है, जिसमें उनके मूल और गंतव्य और उनमें सवार लोगों का ब्यौरा भी शामिल है. दरअसल, मुंबई उपनगरीय जिले के उप चुनाव अधिकारी तेजस समेल का एक पत्र 12 अप्रैल की तारीख में कहा गया था कि ऐसी जानकारी राजनीतिक दलों को अपनी यात्रा से तीन दिन पहले जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचना देनी होगी, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 24 घंटे कर दी गई है. हम तीन दिन के बजाय 17 अप्रैल को एक संशोधित पत्र भेज रहे हैं.

इस मामले में उप चुनाव अधिकारी तेजस समेल ने मंगलवार रात न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान बताया कि, हमें 24 घंटे पहले सूचित करना होगा. इस ब्यौरे में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की जानकारी और उनमें यात्रा करने वाले लोग भी शामिल होने चाहिए. इस पत्र में कहा गया है कि यह जानकारी आदर्श आचार संहिता के तहत मांगी गई है, जिसे निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा.

बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में मतदान होंगे. इस दौरान देश में 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे. इसके बाद 6 और चरणों में 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी. जबकि वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी.

पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर वोटिंग होनी हैं. जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप, जम्मू कश्मीर के उधमपुर, छत्तीसगढ़ की बस्तर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, और सिक्किम की एक-एक सीट पर वोटिंग होगी. इसके साथ ही पहले चरण में मेघालय की शिलोंग और तुरा सीट पर भी वोटिंग होगी. इसके अलावा मणिपुर की 2 सीट पर भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे.

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