अटल पेंशन योजना के पंजीकृत सदस्यों की संख्या 5.20 करोड़ के पार : वित्त मंत्रालय

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नई दिल्ली : अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 31 मार्च तक 5.20 करोड़ से ज्यादा हो गई। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 में 1.19 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। इससे पिछले वित्त वर्ष में 99 लाख सदस्य इस योजना से जुडे थे।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि एपीवाई के तहत पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 31 मार्च तक 5.20 करोड़ से ज्यादा हो गई। अबतक अटल पेंशन योजना में प्रबंधन के अंतर्गत कुल परिसंपत्ति 27,200 करोड़ रुपये से अधिक है। योजना के आरंभ होने के बाद अबतक इसने 8.69 फीसदी का निवेश लाभ अर्जित किया है।

मंत्रालय के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की श्रेणी में 9 बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य अर्जित किया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक की प्रत्येक शाखा ने 100 एपीवाई खाते खोले हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की श्रेणी के तहत 32 बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य अर्जित किया है, जबकि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने प्रत्येक शाखा में 160 से अधिक एपीवाई खाते खोले हैं।

इसके अलावा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने वित्त मंत्रालय के आवंटित वार्षिक लक्ष्य की उपलब्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त 12 राज्यों बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड ने भी अपनी संबंधित राज्यस्तरीय बैंकर समिति की सहायता और समर्थन से अपना वार्षिक लक्ष्य अर्जित किया है।

उल्लेखनीय है कि अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसकी शुरुआत 09 मई 2015 को हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों, विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है। एपीवाई के तहत अंशदाता को 60 वर्ष की आयु से उसके योगदान के आधार पर आजीवन न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन 1,000 रुपये से 5 हजार रुपये प्रतिमाह तक मिलेगी।

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