Nupur Sharma: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर की जाएंगी: सुप्रीम कोर्ट
Nupur Sharma: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ देशभर में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस अब इन सभी एफआईआर की जांच करेगी. बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और कर्नाटक में कई मामले दर्ज हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, नूपुर शर्मा को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में कोई नई एफआईआर होती है तो दिल्ली पुलिस उसकी भी जांच करेगी. वहीं नूपुर एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा सकती हैं।
गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद पर अपने बयानों को लेकर नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज नौ एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना के बाद, उनके जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है और उन्हें बलात्कार की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा था कि चूंकि एफआईआर दिल्ली में पहली बार हुई थी। इसलिए अन्य जगहों पर दर्ज एफआईआर को दिल्ली के मामले से जोड़ा जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के बारे में क्या कहा?
इससे पहले 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज दर्जनों एफआईआर की जांच के लिए नूपुर शर्मा को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी. था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक विशेष धार्मिक समुदाय के संस्थापक के खिलाफ ”अपमानजनक” टिप्पणी करने के लिए भाजपा के पूर्व प्रवक्ता की आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि आपकी एक अकेली महिला की वजह से आज पूरे देश में तनाव है और माहौल खराब हो गया है. कोर्ट की इन तीखी टिप्पणियों के बाद नूपुर शर्मा ने याचिका वापस ले ली। अब वह राहत पाने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं.
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