नई दिल्ली: इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले समेत सभी मामलों में जमानत दे दी है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 17 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. जमानत याचिका पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. अल कादिर केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा था.
इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस पर स्टे लगाकर इमरान खान को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने निचली अदालत में केस की सुनवाई पर रोक लगाई है. अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह रिहा किए गए थे. हाई कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में अब तोशखाना केस की सुनवाई नहीं होगी. कोर्ट ने केस का ट्रायल रोक दिया है.