PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंकिंग नहीं की तो देना होगा भारी जुर्माना, जानिए कैसे करें लिंक

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नई दिल्ली! पैन-आधार लिंक को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अहम जानकारी जारी दी है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दी गई है, हालांकि अब आधार-पैन कार्ड को लिंक करने पर आपको पेनल्टी देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने 29 मार्च, 2022 की अपनी अधिसूचना में कहा था कि अब पैन-आधार को जोड़ने के लिए शुल्क देना होगा।

आपको बता दें कि अब इस काम की आखिरी तारीख एक साल बढ़ा दी गई है. खास बात यह है कि अब यह काम फ्री में नहीं होगा बल्कि इसके लिए लोगों को जेब से पैसे देने होंगे। 1 अप्रैल से अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी। जिन लोगों ने अभी तक यह काम नहीं किया है, वे 31 मार्च (पैन-आधार लिंकिंग) के बाद भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए जुर्माना भरना पड़ता है। अब इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

यदि पैन-आधार लिंक नहीं किया गया है, तो अब इस काम को करने के लिए एक साल का समय बढ़ा दिया गया है। सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है. आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा 3 बार बढ़ा चुकी है। अगर 31 मार्च 2022 तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया गया तो यह अगले एक साल तक काम करता रहेगा। लेकिन अब आधार-पैन को लिंक करने के लिए 500 रुपये देने होंगे। 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच अपना पैन-आधार लिंक बनवाने के लिए 500 रुपये का शुल्क देना होगा और उसके बाद इस काम के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।

आपको बता दें कि पहले तीन महीने में लिंक करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया था. इसके बाद 500 की जगह 1000 रुपये लिंक कराने पर देने पड़े। इसके लिए सीबीडीटी की ओर से पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि आयकर दाताओं के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है, ताकि वे आयकर रिटर्न के साथ ही ई-वेरिफिकेशन प्राप्त कर सकें। इसके लिए इनकम टैक्स इंडिया ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी- पैन को आधार से लिंक करने से लिंक्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। तेजी से प्रोसेसिंग के लिए आईटीआर का त्वरित सत्यापन किया जाता है।

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाएं। वहां आधार के अनुसार पैन, आधार नंबर, नाम और मोबाइल नंबर भरें। इसे भरने के बाद ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। इसके बाद आप किसी भी मोबाइल नंबर के जरिए अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 56677- UIDPAN पर SMS करना होगा।

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