जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले पुलिस ने प्रतिबंधों की घोषणा की- ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और बस सेवाएं प्रभावित
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11:59 बजे तक नई दिल्ली जिले में ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के प्रवेश या संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) सुरेंद्र सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि गैर-जरूरी वाहनों को पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है।
यह प्रतिबंध भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और हल्के माल वाहन पर लागू है। इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, दूध, सब्जियां, फल और चिकित्सा स्पलाई आदि जैसी जरूरी वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को वैध ‘नो एंट्री परमिशन’ के साथ प्रवेश की अनुमति होगी।
दूसरी ओर, अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। इन बसों के लिए रिंग रोड पर निर्दिष्ट समापन प्वाइंट होंगे। दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने वाले सड़क नेटवर्क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत होगी।
सामान्य ट्रैफिक, जिसमें दिल्ली के भीतर पहले से ही मौजूद सभी प्रकार के कमर्शियल वाहन और बसें शामिल हैं, उन्हें रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने वाली सड़कों पर अनुमति दी जाएगी।
ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर संचालन के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि, नई दिल्ली जिले के भीतर वैध होटल बुकिंग वाले निवासियों और पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को उस जिले के सड़क नेटवर्क के भीतर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
हवाईअड्डे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक यात्रियों की आवाजाही की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुझाए गए मार्गों का पालन करें। नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले ट्रैफिक को विनियमित किया जाएगा, जिससे अधिकृत निवासियों और वाहनों को जिले के भीतर जाने की अनुमति मिलेगी।
नई दिल्ली जिले में होटल, अस्पताल और अन्य जरूरी सेवा से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों और ऊपर उल्लिखित जरूरी सेवा प्रदाताओं को पहचान दस्तावेज अवश्य साथ रखना चाहिए।
अधिकारी ने बताया कि मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य ट्रैफिक को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी इस ट्रैफिक को एनएच-48 से राव तुला राम मार्ग – ओलोफ़ पाल्मे मार्ग पर पुनः भेजा जाएगा। अधिकारी ने बताया, ”एनएच-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।”