पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सीजेएम कोर्ट में पेश किया, मानसा कोर्ट से मिला 7 दिन का रिमांड
चंडीगढ़: पंजाब पुलिस तड़के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से मानसा ले आई. मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई को मानसा में सीजेएम की अदालत में पेश किया गया. पंजाब पुलिस को अदालत से बिश्नोई की सात दिन की रिमांड मिली है. जानकारी के मुताबिक उसे सात दिन के पुलिस रिमांड पर खरड़ ले जाया गया है. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स उससे पूछताछ करेगी. मनसा की अदालत में पेशी से पहले लॉरेंस का मेडिकल कराया गया. वहीं, दिल्ली से लाए जाने से पहले ही उसका मेडिकल परीक्षण आरएमएल अस्पताल में किया गया था.
इससे पहले पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए अदालत से ट्रांजिट रिमांड मांगा था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था. पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिश्नोई के वकीलों ने उनके एनकाउंटर की आशंका जताई. इस पर पंजाब पुलिस ने कहा कि वे पूरी ताकत के साथ आए हैं और पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी की जाएगी.
अदालत ने पंजाब पुलिस को मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद ही बिश्नोई को अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पंजाब पुलिस को बुधवार को मानसा कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. पंजाब पुलिस ने कहा था कि मूसेवाला की हत्या एक अंतर-राज्यीय गिरोह प्रतिद्वंद्विता का परिणाम थी. इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह शामिल था. पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने मुसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
बिश्नोई मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में तिहाड़ जेल में बंद है. स्पेशल सेल ने मंगलवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद लॉरेंस को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. इस बीच सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच में जुटी पंजाब पुलिस भी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई और लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड की मांग की.
पंजाब पुलिस ने कहा कि वह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस से पूछताछ करना चाहती है. पंजाब पुलिस ने तर्क दिया कि मामले की जांच के दौरान यह पाया गया है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई मुख्य साजिशकर्ता है, इसलिए उससे पूछताछ आवश्यक है. ट्रांजिट रिमांड की मांग का विरोध करते हुए बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने कहा कि इस मामले में बिश्नोई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती है. पुलिस जरूरत पड़ने पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई को गिरफ्तार कर सकती है लेकिन उसे दिल्ली से बाहर नहीं ले जाना चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस को सौंप दिया है.