Rajasthan Anti Copying Act : राजस्थान में नकल पर लगेगी रोक , बिल हुआ पास 10 करोड़ का जुर्माना 10 साल की जेल
Rajasthan Anti Copying Act : राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भर्ती परिक्षाओ में नकल और , पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक 2022 पारित हुआ है । इसमें अपराधी को 5-10 साल की जेल और 10 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना ऐलान किया है । और पाये गये दोषी को 2 साल तक की सजा होगी ।
विधेयक 2022 के पारित होने के बाद अब नकल और पेपर लीक पर रोक लगेगी। आपको बता दें कि राज्य में 1992 में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन इसमें सख्त प्रावधानों को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं।
वहीं, परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ऐसा कानून बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने बिल में प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को शामिल किया है। इसके अलावा यह कानून सरकारी भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं समेत 10 कैटेगरी की परीक्षाओं पर लागू होगा।
रिर्पोट – शिवी अग्रवाल