नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक (MLA) अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को बड़ी राहत मिली है. दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड (Waqf Board) मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में वह आरोपी हैं. आज राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में उनकी पेशी थी. ED के समन पर पेश नहीं होने पर ED की शिकायत पर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन के मामले में वह कोर्ट में पेश हुए थे. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए अमानतुल्लाह खान को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप है. साथ ही नकदी में ‘अपराध की भारी आय’ का मामला भी उनपर दर्ज है. अवैध नियुक्तियों के माध्यम से नकदी अर्जित करने और इन पैसों से अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदने का भी आरोप है. बता दें कि यह मामले 2018-2022 के बीच का है. इन आरोपों को लेकर ED आप विधायक से पूछताछ कर रही है.
मालूम हो कि ED की तरफ से विधायक अमानतुल्लाह खान को छह समन भेजे गए थे. समन मिलने के बाद भी अमानतुल्लाह खान ED के सामने पेश नहीं हुए थे. उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विधायक होने के आधार पर आपको कोई छूट नहीं दी सकती.
कौन हैं अमानतुल्लाह खान?
ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था. साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह खान ने BJP के ब्रह्म सिंह को 60 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी. AAP में शामिल होने से पहले अमानतुल्लाह खान ने लोक जन शक्ति पार्टी की टिकट पर साल 2013 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद साल 2020 में AAP ने ओखला से अमानतुल्ला खान को फिर से मैदान में उतारा था इस चुनाव में उनकी जीत हुई.