जरीन खान को धोखाधड़ी मामले में राहत, कोर्ट ने देश से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया

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नई दिल्‍ली : बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान को कोलकाता की एक अदालत ने धोखाधड़ी (Fraud)मामले में राहत दी है। जरीन खान सोमवार को सियालदह कोर्ट में पेश हुई और कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए देश से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया है। जरीन खान को 30 हजार रुपये के बॉन्ड पर 26 दिसंबर तक के लिए यह राहत दी गई है। एक्ट्रेस को आदेश दिया गया है कि वह बिना कोलकाता पुलिस को सूचित किए और इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जाएंगी।

कोर्ट में पेशी के वक्त जरीन खान ने अपना चेहरा नीले रंग के मास्क से ढंका हुआ था और ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई थी। शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्ट्रेस अपना मास्क हटा दें ताकि उन्हें ठीक से पहचाना जा सके। जरीन खान जब जज के करीब जाकर खड़ी हुईं तो उन्होंने पूछा- क्या आप जरीन खान हैं? एक्ट्रेस ने हां में जवाब दिया। जज ने जरीन खान से पूछा कि क्या उनके पास उनका आधार कार्ड है? हां में जवाब देने पर जज ने एक्ट्रेस ने आधार कार्ड के आखिरी चार अंक पूछे ताकि पहचान हो सके।

तकरीबन एक घंटे तक चली इस सुनवाई में जरीन खान ने काउंसिल और जज के सवालों के जवाब दिए। कोर्ट ने जरीन खान ने हर सुनवाई में हाजिर रहने के लिए कहा। जरीन खान के खिलाफ यह मामला साल 2018 में दर्ज किया गया था जब एक दुर्गा पूजा फंक्शन में शामिल होने के लिए 12 लाख रुपये एडवांस लेकर भी वह इवेंट में नहीं पहुंचीं। एक्ट्रेस के खिलाफ कोलकाता के नारकेलडांगा में ऑर्गेनाइजर्स ने मामला दर्ज करवाया गया था और पुलिस ने उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरंड जारी किया था।

जरीन खान ने अपनी सफाई में कहा था कि फ्लाइट टिकट और अन्य चीजों को लेकर मिसकम्युनिकेशन हुआ था जिसके चलते वह इवेंट में नहीं पहुंच सकीं।

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