सत्येंद्र जैन को मिली राहत, दिल्ली HC ने बेनामी अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही बंद करने का दिया आदेश

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ( Delhi High Court) ने सोमवार को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के खिलाफ सभी कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन को राहत देते हुए बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली उनकी (सत्येंद्र जैन) याचिका को स्वीकार कर लिया है।

आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला खारिज करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। केजरीवाल ने करते हुए लिखा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट ने मामला खारिज किया। इन्होंने एक ईमानदार आदमी को जबरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। ये लोग अगर अपना समय फर्जी केस करने की बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगाएं तो कितना अच्छा हो!

वहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। जिसमें धन शोधन मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जैन की अर्जी खारिज करने के अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

पता हो कि, प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर वे (सत्येंद्र जैन) और अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सत्येंद्र जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।

 

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