नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम के तहत ट्रस्टों, संस्थानों और फंडों द्वारा फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है। ट्रस्ट, संस्थान और फंड फॉर्म 10ए भरकर पंजीकरण कराते हैं जबकि फॉर्म 10एबी का इस्तेमाल पंजीकरण के रिन्युअल के लिए किया जाता है।
इससे पहले भी सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी थी। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि विस्तारित तिथि उन मामलों में भी लागू होती है जहां कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड विस्तारित नियत तिथि के भीतर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10ए दाखिल करने में विफल रहा, और बाद में, एक नई इकाई के रूप में प्रोविजनल पंजीकरण के लिए आवेदन किया और फॉर्म 10एसी प्राप्त किया।
ये ट्रस्ट अब फॉर्म 10एसी सरेंडर कर 30 जून तक फॉर्म 10ए भरकर मौजूदा ट्रस्ट, संस्था या फंड के रूप में निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सीबीडीटी ने कहा कि वे ट्रस्ट, संस्थान या फंड जिनके रिन्युअल के आवेदन केवल देर से दाखिल करने या गलत सेक्शन कोड के तहत दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे 30 जून की समय सीमा के भीतर फॉर्म 10 एबी में नया आवेदन जमा कर सकते हैं।
फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी के अनुसार आवेदन आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे।