ओम बिरला की बेटी के खिलाफ पोस्ट से बवाल, हाईकोर्ट ने X और गूगल को दिया ये आदेश

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गूगल और एक्स (पूर्व में ट्विटर) को यह आदेश दिया कि वह भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाए.

दरअसल, अंजलि बिरला ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उस सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपनी पहली कोशिश में ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की है. अपने मुकदमे में अंजलि ने कहा था कि विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट उनके बारे में भ्रामक और झूठी जानकारी फैला रहे हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे उनकी मानहानि हुई है.

मुकदमे में दावा किया गया है, “बेशर्मी से फैलाए जा रहे झूठे और निराधार आरोप वादी की प्रतिष्ठा को गैरकानूनी रूप से नुकसान पहुंचाने के स्पष्ट इरादों का संकेत देते हैं. और मानहानिकारक शब्दों के आधार पर, वादी का मानना ​​​​है कि वर्तमान मुकदमा अपने गुणों के आधार पर सफल होना चाहिए.”

वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने मामले को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट करने का जिक्र किया. मुकदमे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गूगल, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) सहित जॉन डो के खिलाफ शिकायत की गई है. जॉन डो का नाम उस शख्स के लिए किया गया है, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.

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