लखनऊ: हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अपील को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आजम खान ने दो साल की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है।
इसमें आजम खान को दोषी मानते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।