सपा विधायक नाहिद हसन को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

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प्रयागराज। शामली जिले के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने जेल में बंद विधायक को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। नाहिद पर शिकायतकर्ता के पति की गाड़ी छीनने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है.

हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता आरोपी (एमएलए) ने शिकायतकर्ता को वाहन वापस नहीं किया. पुलिस ने विधायक के आवास से बोलेरो पिकअप कार बरामद की है। शिकायत कर्ता के पति को किराये पर गाड़ी ले जाने वाले नवाब ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने कहा कि सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़, जबरदस्ती और जमानत के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए याचिकाकर्ता जमानत का हकदार नहीं है. वह 29 जनवरी 2022 से जेल में है। जस्टिस समित गोपाल ने नाहिद हसन की अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि शाहजहां के पति उम्मेदराव ने नवाब को मासिक किराए पर बोलेरो पिकअप वाहन दिया था, लेकिन उन्होंने किराया जमा नहीं किया। ऐसे में जब उसने कार वापस मांगी तो उसने कहा कि वह डेढ़ लाख रुपये एकमुश्त किराए के तौर पर देगा। महिला और उसके पति ने शामली के कैराना थाने में शिकायत की. कार याचिकाकर्ता विधायक के घर पर खड़ी थी। जब वे वहां गए तो उन्हें धमकाया गया और भगा दिया गया। फोन पर बार-बार धमकियां मिलने से शिकायतकर्ता के पति को दिल का दौरा पड़ा। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पुलिस ने उसे थाने से कार लेने के लिए बुलाया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। याचिकाकर्ता (विधायक) ने समन लेने से इनकार कर दिया। साथ ही विधायक मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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