नई दिल्ली: श्रद्धा मर्डर केस मामले में साकेत कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को पांच दिनों के भीतर आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है। पूनावाला ने कथित तौर पर मई में श्रद्धा वॉकर का गला घोंट दिया था और उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था। जिसे उसने लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा था।
बता दें कि, जब किसी आरोपी का नार्को टेस्ट करवाया जाता है तब उसकी सहमति भी जरूरी होती है। लेकिन जब अदालत में आफताब (Aftab) से पूछा गया कि,क्या वह नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं? तब उसका जवाब था ‘I give my consent’। वहीं, इस दौरान अदालत ने पुलिस को यह भी आदेश दिए है कि, आरोपी आफताब पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना किया जाए।
पुलिस के अनुसार पूनावाला ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर (27) की गत 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए, जिन्हें उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा तथा कई दिनों तक विभिन्न हिस्सों में फेंकता रहा। पुलिस अब तक शव के 13 टुकड़े बरामद कर चुकी है, जिनमें ज्यादातर हड्डियां हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम जांच के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने के लिए शुक्रवार को गुरुग्राम पहुंची। उन्होंने बताया कि आरोपी के कार्यालय परिसर में यह पता लगाने के लिए भी तलाशी ली गई कि क्या उसने श्रद्धा के क्षत-विक्षत शव के टुकड़ों, हथियार या मामले से संबंधित कुछ भी सामान आसपास के क्षेत्रों में फेंका था, जो जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पूनावाला को अगले कुछ दिन में मामले की जांच के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य स्थानों पर ले जाया जाएगा।