व्हाट्सएप के जरिए होंगे समन तामिल, तो वीडियो कॉल से लिए जा सकेंगे बयान

0 36

इंदौर : सभी पुलिस थानों में नए कानून के मुताबिक एफआईआर (FIR) दर्ज होने लगी। हालांकि अभी पुलिस को भी धाराओं को समझने के लिए बार-बार चार्ट देखना पड़ता है। वहीं जन-जागरूकता के लिए सभी थानों पर आयोजन किए गए। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में नए कानून की जानकारी दी गई। पुलिस कमीश्रर कार्यालय में भी कल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संभागायुक्त दीपक सिंह, पुलिस कमीश्रर राकेश गुप्ता, आईजी बीएसएफ बीएस रावत, कलेक्टर आशीष सिंह सहित शहर के कईसमाजसेवी और अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान डीआईजी रेंज इन्दौर ग्रामीण श्री निमिष अग्रवाल , पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती हितिका वासल, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री उमाकान्त चौधरी , जिला अभियोजन अधिकारी श्री उदल सिंह मौर्य द्वारा भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किये संशोधन, जोडी गयी नवीन धाराएं एवं इलेक्ट्रानिक एविडेंस को साक्ष्य के रुप में किस तरह से ग्राहय किया जायेगा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी ।

डीआईजी श्री निमिष अग्रवाल द्वारा मोबाईल फोन के जरिये व्हाट्सएप्प के माध्यम से समन तामिल करने , जघन्य अपराधों के घटनास्थल की वीडियोग्राफी संबंधित नये प्रावधानो की जानकारी साझा की गयी । उनके द्वारा बताया गया की नये कानूनो से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती हितिका वासल द्वारा जीरो पर एफआईआर , ई-एफआईआर एवं महिला एवं बच्चों के विरुध्द होने वाले अपराधों के संबंध में जोडे गये नये प्रावधानो की जानकारी दी गई। बताया गया की नये कानून-प्रावधानों के तहत अब एफआईआर दर्ज कराने के लिये व्यक्तिगत रुप से थाना जाने की जरुरत नहीं होगी। महिलाओं, दिव्यांग एवं वृध्दजनो के बयान पुलिस उनकी सुविधा अनुसार घर जाकर ले सकेगी।

उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री उमाकान्त चौधरी ने बताया कि अब दूरस्थ बैठे व्यक्ति को बयान देने के लिये थाने आने की जरुरत नहीं होगी। उनके बयान मोबाईल फोन के माध्यम से लिये जा सकेंगे । पुलिस व्दारा प्रत्यक्ष रुप से लिये गये बयानो की वीडियोग्राफी की जायेगी तथा मौके पर की जाने वाली जप्ती की कार्यवाही की भी वीडियोग्राफी की जायेगी। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री उदल सिंह मौर्य व्दारा उद्घोषित अपराधियो की अनुपस्थिती में न्यायालय में सुनवाई करने, निर्धारित समय में ट्रायल पूर्ण करने तथा अंतिम आदेश पारित करने, भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, डाक्टर्स एवं मेडिकल के छात्र छात्राओं को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किये गये संशोधनों एवं नवीन प्रावधानों की जानकारी दी गयी। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी महू दिलीप चौधरी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सांवेर प्रशान्त भदौरियाव अन्य ने नए कानून की जानकारी दी।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.