नागपुर: एनडीसीसी बैंक के बहुचर्चित घोटाले मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद महाराष्ट्र पूर्व मंत्री और विधायक सुनील केदार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केदार को सुप्रीम राहत मिलना जरुरी है, जिसके बाद ही वह आगामी चुनाव लड़ सकेंगे। बताया जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
ज्ञात हो कि केदार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ से सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया था लेकिन हाई कोर्ट ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की कठोर मत व्यक्त करते हुए सुनील केदार की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
एनडीसीसी मामले में 5 साल की सजा
एनडीसीसी बैंक घोटाले में सुनील केदार को अदालत ने 5 साल सश्रम कारावास और 12 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस सजा के चलते केदार की विधायकी रद्द कर दी गई है और नियमों के मुताबिक वो अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस साल अक्टूबर या नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी लेकिन जस्टिस वृषाली जोशी की पीठ ने स्थगन की अनुमति नहीं दी।
चुनाव लड़ने पर लगी है रोक
22 दिसंबर, 2023 को अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी की अदालत ने केदार को विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इसलिए केदार को संविधान के अनुच्छेद 191(1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। इस संबंध में विधानमंडल सचिवालय ने 23 दिसंबर 2023 को अधिसूचना जारी कर दी है। केदार को यह कार्रवाई रोकने के लिए दोषसिद्धि पर रोक लगाने की जरूरत है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं।