दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी

0 200

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत1 सितंबर तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ धन शोधन मामले में केस दर्ज किया था । एक संक्षिप्त सुनवाई में शुक्रवार को न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने यह आदेश दिया। हालांकि, जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अदालत से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने जैन का चिकित्सीय मूल्यांकन एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल से कराने का अपना अनुरोध दोहराया।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया था। शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि जैन को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उनका वजन 30 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है। इस साल अप्रैल में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे धन शोधन मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.