नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देने के अपने पहले के आदेश को सोमवार को बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को 26 सितंबर, 2023 के बाद मुकदमे की स्थिति से संबंधित कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं मिली।
मामले को स्थगित करते हुए, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे, ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को ट्रायल कोर्ट से स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहा और इस बीच, अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया।
पिछले साल सितंबर में, शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर विचार करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में रहने के लिए आशीष मिश्रा की जमानत शर्त में ढील दी थी कि उनकी मां दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी बेटी को भी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।
हालांकि, इसने मिश्रा से दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेने या किसी भी विचाराधीन मुद्दे के संबंध में मीडिया से बातचीत नहीं करने को कहा। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थीं।
इसने फैसला सुनाया था कि आशीष मिश्रा को अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश (यूपी) छोड़ना होगा; वह यूपी या दिल्ली/एनसीआर में नहीं रह सकता; वह अदालत को अपने स्थान के बारे में सूचित करेगा; और उनके परिवार के सदस्यों या स्वयं मिश्रा द्वारा गवाहों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
अदालत ने कहा कि मिश्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने के अलावा वह यूपी में प्रवेश नहीं करेंगे; और अभियोजन पक्ष, एसआईटी, मुखबिर या अपराध के पीड़ितों के परिवार का कोई भी सदस्य अंतरिम जमानत की रियायत के दुरुपयोग की किसी भी घटना के बारे में शीर्ष अदालत को तुरंत सूचित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
अक्टूबर, 2021 में, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई, जब किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे।