नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सुनवाई टालने की मांग की। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाता है तो आप सुनवाई टालने की मांग करते हैं। यह तरीका सही नहीं है। कर्नाटक की दो छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक का एकतरफा आदेश न देने की मांग की है।
15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उलेमाओं की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी याचिका दाखिल की है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या करता है। मुस्लिम लड़कियों के लिए परिवार के बाहर सिर और गले को ढक कर रखना अनिवार्य है।