सुप्रीम कोर्ट ने महिला न्यायाधीश को बहाल किया,जिन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद इस्तीफा दे दिया था .

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सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला जज को बहाल कर दिया है जिसने 2014 में हाई कोर्ट के जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘उनके इस्तीफे को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता’।
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस्तीफा देने वाली एक महिला जज को फिर से बहाल कर दिया है, जिसने उच्च न्यायालय के तत्कालीन मौजूदा न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘हम घोषणा करते हैं कि 2014 में याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता’।सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को महिला जज को उनके पद पर बहाल करने का निर्देश दिया है। अपने इस्तीफे से पहले, उन्होंने एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। “हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रस्ताव की शुद्धता में नहीं जा रहे हैं,” सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा।उनकी बहाली का आदेश देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मजदूरी वापस करने की हकदार नहीं होंगी, लेकिन सेवा में निरंतरता के सभी लाभ प्राप्त करेंगी।

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