सुप्रीम कोर्ट ने ‘उपमुख्‍यमंत्री’ पद रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज

0 186

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों में उप-मुख्यमंत्रियों (ड‍िप्‍टी सीएम) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि एक उप-मुख्यमंत्री “राज्‍य सरकार में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री” होता है और इस पद का संवैधानिक अर्थों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है।

सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,यह केवल एक लेबल है। भले ही आप किसी को डिप्टी सीएम कहें, लेकिन संवैधानिक दर्जा तो मंत्री का ही है. किसी व्यक्ति विशेष की उपमुख्यमंत्री पद से संबद्धता का संवैधानिक अर्थों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है। वे उच्च वेतन नहीं लेते हैं, वे मंत्रिपरिषद के किसी भी अन्य सदस्य की तरह हैं।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि भारत के संविधान के तहत ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई प्रावधान किए बिना राज्य सरकारों में उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में सार नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता मोहन लाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है और उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का राज्यों के नागरिकों या जनता से कोई लेना-देना नहीं है।

इसमें कहा गया है कि उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से बड़े पैमाने पर जनता में भ्रम पैदा होता है और राजनीतिक दलों द्वारा काल्पनिक विभाग बनाकर गलत और अवैध उदाहरण स्थापित किए जा रहे हैं क्योंकि उपमुख्यमंत्री कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेक‍िन उन्हें मुख्यमंत्रियों के बराबर दिखाया जाता है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.