महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नरहरी सीताराम जिरवाल ने पूरे साल के लिए बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया था। उनके इसी फैसले को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया था जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन को अनुचित करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि 1 सत्र से ज्यादा का निलंबन सदन के अधिकारों में शामिल नहीं है और ऐसा करना पूरी तरह से असंवैधानिक है।