इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश- ‘नौकरी नहीं है तो पति करे काम, भरण-पोषण देना पत्नी का…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने माना कि भले ही पति के पास रोजगार से कोई आय न हो, फिर भी वह अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य है क्योंकि वह एक अकुशल मजदूर के रूप में प्रति दिन लगभग 300-400 रुपये कमा सकता…
Read More...
Read More...