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हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट का आदेश, विधवा बहू को अपने सास-ससुर को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने एक आदेश में कहा है कि बहू को अपने पति की मृत्यु के बाद सास-ससुर को गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति किशोर संत की पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर शहर के न्यायाधिकरण…
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