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हाईकोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट की टिप्पणी, आपराधिक मामला दर्ज है इसलिए सरकार किसी व्यक्ति को सेवा से अयोग्य नहीं ठहरा सकती

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकार किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकती कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और शोबा अन्नम्मा ईपेन की खंडपीठ…
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