18 साल से पहले की शादी रद्द नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 18 साल की उम्र से पहले की युवती की शादी को रद्द नहीं किया जा सकता है। पीठ ने इस संबंध में फैमिली कोर्ट के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस…
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