मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद बगैर माता-पिता की मर्जी विवाह कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यौवन प्राप्त करने पर एक लड़की मुस्लिम कानूनों के तहत "अपने माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है" और उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार है, भले ही वह नाबालिग हो। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने एक…
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