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चाहे किसी भी धर्म का हो – दिल्ली हाईकोर्ट

हर किसी को अपना जीवनसाथी चुनने का हक है, चाहे किसी भी धर्म का हो – दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, । दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने के अधिकार को आस्था और धर्म के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा कि शादी करने का अधिकार "मानवीय स्वतंत्रता" है और जब इसमें वयस्कों की सहमति शामिल हो…
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