नई दिल्ली (New Delhi) । तकनीकी कारणों से अटके इनकम टैक्स रिफंड (income tax refund) के मामलों में करदाताओं (taxpayers) को राहत मिलने जा रही है। विशेषकर उनके लिए जिन्हें पिछले चार ,एसेसमेंट ईयर के लिए रिफंड नहीं मिला है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट इन मामलों को तेजी से निपटाते हुए 31 जनवरी 2024 तक संबंधित टैक्सपेयर्स के खाते में बकाया राशि जारी कर देगा। इस संबंध में डिपॉर्टमेंट की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
विभाग के अनुसार, कई करदाताओं के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को समय सीमा खत्म होने की वजह से प्रोसेस नहीं किया जा सका था। वहीं, कुछ मामलों में आईटीआर में आई तकनीकी दिक्कतों की वजह से भी इनका सत्यापन नहीं हो सका। इसके चलते करदाताओं के रिफंड दावे निपटाए नहीं जा सके। आयकर विभाग के अनुसार, ऐसे मामलों में रिफंड तभी जारी किया जाएगा, जब आईटीआर में करदाता द्वारा की गई गणना इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की गणना से मेल खाती हो। रिफंड मंजूर होते ही करदाता को ई-मेल भेजकर सूचित किया जाएगा। उन्हें इनकम टैक्स रिफंड 31 जनवरी 2024 तक जारी कर दिया जाएगा।
विभाग के आदेश के अनुसार सबसे पहले उन लोगों के आईटीआर को प्रोसेस किया जाएगा, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए रिफंड नहीं मिला है। इसके बाद आकलन वर्ष 2020-21 के मामलों को लिया जाएगा।
नौ माह की समयसीमा
मौजूदा नियमों के अनुसार, इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट को वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर आईटीआर को प्रोसेस कर रिफंड जारी करना होता है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 (आकलन वर्ष 2022-23) के लिए दाखिल किए गए आईटीआर 31 दिसंबर 2023 तक प्रोसेस होंगे। इससे पहले डिपॉर्टमेंट डिपॉर्टमेंट को वित्त वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष का समय मिलता था, जिसमें आईटीआर दाखिल किया गया था।
इन कारणों से अटका रिफंड
– जिन व्यक्तियों के आईटीआर की जांच होनी है
– आईटीआर किसी तकनीकी कारण से प्रोसेस नहीं हो पाई
– आईटीआई में ज्यादा रिफंड का दावा किया गया हो