लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित विख्यात गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा की सजा पर आज NIA कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। NIA कोर्ट ने आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तजा ने गोरक्षनाथ पीठ पर हमला किया था। मुर्तजा पर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था और इसे आतंकी माना गया था। आज सुनवाई के लिए आतंकी मुर्तजा को लखनऊ में NIA/ATS की कोर्ट में लाया गया। बता दें कि, गोरखनाथ मंदिर पर हमला अप्रैल 2022 में हुआ था।
मामले के 10 महीने बाद आज यानी सोमवार को लखनऊ की कोर्ट में फैसला सुनाया गया है। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बड़े धारदार हथियार से अटैक किया था और उनके हथियार छीनने का प्रयास भी किया था। जांच में पता चला था कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पास सिपाहियों पर हमला करने वाला आरोपी नेपाल भी गया था।
उससे पुलिस को कई संदिग्ध कागज़ात भी मिले। दरअसल, गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बासी नामक व्यक्ति ने हथियार लहराया था, इससे हड़कंप मच गया था। उसने पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मंदिर के पास मौजूद लोगों को धारदार हथियार से डराने का प्रयास किया। इस दौरान मुर्तजा ने अल्लाह-हू-अकबर का नारा भी लगाया था।