लोकसभा में रंगीन धुएँ के कनस्तर ले जाने के लिए आरोपियों ने जूतों में बनवाई थी विशेष कैविटी !

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नई दिल्ली : संसद पर 2001 में हुए हमले की 22वीं बरसी के मौके पर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के दो दिन बाद सामने आए प्राथमिकी के विवरण में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने लोकसभा में सदन के बीचों-बीच पीला धुआँ फैलाने की योजना बनाई थी। प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि कैसे विजिटर पास के माध्यम से संसद में प्रवेश पाने वाले दो आरोपियों ने गैस कनस्तरों को सदन के अंदर ले जाने के लिए अपने जूतों में एक विशेष कैविटी बनवाई थी।

दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी, जो 13 दिसंबर को दर्ज की गई थी, में उल्लेख किया गया है कि सागर शर्मा और मनोरंजन डी. ने सदन के अंदर रंगीन धुएँ के गैस कनस्तर ले जाने के लिए कितनी सावधानी से अपने जूतों में विशेष कैविटी बनाई थी। इसमें कहा गया है कि के शर्मा के एलसीआर ब्रांड के स्पोर्ट्स जूते स्लेटी रंग के थे। बाएं पैर के जूते के अंदर के तलवे को काटने से एक कैविटी बनी हुई पाई गई।

प्राथमिकी में कहा गया है, “कैविटी को सहारा देने के लिए नीचे अतिरिक्त रबर सोल लगाने से जूतों के सोल की मोटाई बढ़ी हुई पाई गई। हल्के खाकी रंग के मोजों के साथ जूतों की जोड़ी एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखी हुई थी। मनोरंजन डी. के स्पोर्ट्स जूते एसआरवाई ब्रांड के हैं जो गहरे भूरे रंग के हैं। बाएं पैर के जूते के अंदर के तलवे को काटने से एक गड्ढा बना हुआ पाया गया।”

एफआईआर में कहा गया है कि दोनों ने “क्रिएटिव कलर स्मोक टाइप कलर स्मोक 003 पीले रंग के गीले कनस्तरों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें शर्मा और मनोरंजन ने लोकसभा के वेल में फोड़ दिया था”। पुलिस ने अंग्रेजी में मुद्रित नारा “जय हिंद” और तिरंगे में मुट्ठी की तस्वीर और हिंदी में एक नारा भी बरामद किया, जबकि एक अन्य पर्चे में मणिपुर मुद्दे पर अंग्रेजी में नारा आदि था।

इसमें यह भी कहा गया कि दो और संदिग्धों – अमोल शिंदे और नीलम – को भी संसद भवन के गेट नंबर 2/3 के बाहर इसी तरह की गतिविधियों में शामिल पाया गया, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। इसमें कहा गया, “प्रारंभिक जांच के दौरान, ये दोनों व्यक्ति शर्मा और मनोरंजन के सहयोगी पाए गए, जिन्हें संसद सुरक्षा कर्मचारियों ने पुलिस को सौंप दिया।”

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि इन सभी कनस्तरों पर चेतावनी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि “हमेशा चश्मा और दस्ताने पहनें, कभी भी इनडोर या संलग्न स्थानों पर इस्तेमाल न करें, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति ही उपयोग करें और हवाई जहाज पर न ले जाएँ”। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि कनस्तरों पर “सुरक्षात्मक टोपी को हटाने, रंगीन धुएं को अपने से दूर रखने, रिंग को तेजी से साइड में करने, धुएं को तुरंत गिराने और सुरक्षित दूरी पर पीछे हटने जैसे निर्देश भी छपे हुए पाए गए।”

एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक और निर्देश पाया गया था – “केवल पर्यवेक्षण क्षेत्रों में उपयोग के लिए” और “चीन में निर्मित”। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को चारों गिरफ्तार आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पांचवें आरोपी ललित झा को भी उसके आत्मसमर्पण के बाद गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया।

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