दिल्ली-NCR में हवा हुई और जहरीली, कल सुबह से लागू हो जाएगा GRAP-3, जानें किन चीजों पर लगेंगी पाबंदियां

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नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कल सुबह यानी 15 नवंबर से GRAP-3 लागू करने की खबर सामने आ रही है। बता दें, GRAP-3 तब लागू होता है जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है।

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गुरुवार 14 नवंबर की सुबह औसतन 426 रहा। दिल्ली की हवा के गिरती क्वालिटी के बाद भी CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राज्य में GRAP-3 लागू करने का फैसला लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सुबह 7 बजे जो आंकड़ों जारी किए उसके अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में AQI “गंभीर” श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार का AQI 473 रहा, द्वारका का 458, आरके पुरम का 454, मुंडका का 460 और चांदनी चौक का 407 दर्ज किया गया है।

GRAP-3 में इन चीजों पर रहेगी रोक
दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले वाहन, बीएस 3 या इससे नीचे के मानक वाले MGV पर रोक रहेगी।
दिल्ली एनसीआर इलाके में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा।
GRAP-3 फेज में खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक होती है।

गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बीते मंगलवार को वायु गुणवत्ता ‘खराब’ रही थी। वहीं, फरीदाबाद में एक्यूआई ‘मध्यम’ श्रेणी में दर्ज किया गया था। CPCB के मुताबिक, दिल्ली के 36 निगरानी केंद्रों में से 30 ने वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ करार दिया है।

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आपको बताते चलें कि ग्रैप के चार फेज में लगाए जाते हैं। ग्रेप-1 तब लगाया जाता है जब AQI 201 से 300 यानी खराब स्थिति में पहुंच जाती है। ग्रेप-2 को लागू तब किया जाता है जब AQI 301 से 400 तक पहुंच जाता है। हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब होने (AQI 401 से 450) पर ग्रेप-3 लगाया जाता है। अगर AQI 450 से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में ग्रेप-4 लागू किया जाता है।

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