Gujarat : रेप केस में आया 29 दिन में फैसला , कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई
Gujarat: सूरत की एक कोर्ट ने अदालती न्याय को इतना जल्दी से निपटाया कि ढाई साल की मासूम से रेप करने के बाद उसका मर्डर वाले दरिंदे को मौत की सजा सुना दे दी है । कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में मौत की सजा सुनाई । गुजरात के सूरत में यौन अपराधों से बच्चों के एक अदालत ने ढाई साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी 35 साल के प्रवासी मजदूर को मंगलवार को मौत की सजा दे दी है । मासूम से रेप और उसकी हत्या की यह घटना पिछले महीने हुई थी ।
त्वरित सुनवाई को तय करने के लिए पांडेसरा पुलिस ने 8 नवंबर को मजदूर को गिरफ्तार करने के बाद सात दिन के भीतर ही आरोपपत्र दाखिल किया था । अदालत ने मामले में 43 गवाहों के बयान दर्ज किए और एक महीने के अंदर फैसला सुना दिया गया है ।
बच्ची के परिवर को 20 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा
अदालत ने राज्य सरकार को बच्ची के परिवर को 20 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का आर्डर दिये है । सुनवाई के अंतिम दिन, लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने दोषी के लिए मृत्युदंड की सजा की मांग की है । आरोपी बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में रहते थे । वह एक कारखाने में job करता था ।
इतनी बर्बरता दिखाई थी कि बच्ची के आंतरिक अंग भी शरीर से बाहर आए गए थे
अभियोजन पक्ष ने अदातल को बताया था कि गुड्डू ने इतनी बर्बरता दिखाई थी कि बच्ची के आंतरिक अंग भी नही छोड़े , अपराध को अंजाम देने के बाद उसने बच्ची का शव झाड़ियों में फेंक दिया । वहीं, आरोपी के वकील ने नरमी की मांग की थी और कहा था ।
कोर्ट ने कल दोषी करार दिया और आज सुनाई फांसी की सजा
अदालत ने सोमवार को आरोपी गुड्डू यादव को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपहरण, बलात्कार और हत्या के विभिन्न आरोपों में आरोपी ठहराया गया है । पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस कला ने मंगलवार को दुर्लभ से दुर्लभतम पाया और गुड्डू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376-एबी और 302 के तहत मौत की सजा सुनाई.
रिर्पोट – शिवी अग्रवाल