मुंबई: अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आयकर न्यायाधिकरण की मुंबई शाखा ने आईटी मामले में अभिनेत्री को राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने अभिनेत्री के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे 29 लाख रुपये के विदेशी कर क्रेडिट दावे की अनुमति दी है। मामला तब सामने आया जब एक आयकर अधिकारी ने सोनाक्षी सिन्हा के टैक्स क्रेडिट क्लेम फॉर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस बीच ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद सोनाक्षी सिन्हा को 29 लाख रुपये मिलेंगे।
ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोनाक्षी के साल 2017-18 के टैक्स रिटर्न को उनके दावे की पात्रता की जांच करने के लिए चुना गया था। इस बीच, आयकर अधिकारी ने दावा किया था कि अभिनेत्री ने 22 सितंबर, 2018 को अपना रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन टैक्स क्रेडिट दावे के लिए 20 जनवरी, 2020 को फॉर्म 67 दाखिल किया था। ऐसे में एक्ट्रेस ने टैक्स फाइल करने की तारीख के बाद फॉर्म भरा, जो नियमों के खिलाफ है। उस देरी के कारण, उसे टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं मिल सका। इसके बाद मामला आईटीएटी तक पहुंच गया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले महीने टैक्स क्रेडिट नियमों में संशोधन किया है। एक नियम के रूप में, कोई भी करदाता वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले क्रेडिट दावा फॉर्म दाखिल कर सकता है। यह नियम 2022-23 और उसके बाद के विदेशी टैक्स क्रेडिट के दावों पर लागू होगा। सोनाक्षी को चार साल बाद 29 लाख रुपए मिलेंगे।