चूरू: चूरू जिले में एक व्यक्ति को बिजली चोरी करना बेजा भारी पड़ गया. कोर्ट ने आरोपी पर 66 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही उसे एक साल की जेल सजा सुनाई गई है. बिजली चोरी का यह मामला चूरू जिले के रतनगढ़ इलाके से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने करीब छह साल पुराने मामले में हाल ही में अपना फैसला सुनाया है. घरेलू बिजली चोरी के मामले में राजस्थान में संभवतया यह पहला केस होगा जिसमें आरोपी को इतने भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
विद्युत निगम की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट गजेंद्र खत्री ने बताया कि 28 अगस्त 2018 को सतर्कता टीम ने रतनगढ़ के अनिल कुमार शर्मा के घर का निरीक्षण किया था. वहां पर मीटर प्लेट को काटकर और टी.पी. खोलकर अवैध रूप से बिजली चोरी की जा रही थी. इस मामले को लेकर चूरू के विद्युत चोरी निरोधक थाने में अक्टूबर 2018 में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था.
कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख
बिजली चोरी निरोधक पुलिस थाने ने पूरे केस की जांच कर चूरू के जिला एवं सेशन कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर बिजली चोरी के आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने आरोपी अनिल कुमार शर्मा को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 66 लाख 22 हजार 821 रुपये जुर्माना राशि से दंडित किया है.
बिजली चोरों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई
जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता वी आर परिहार ने बताया की चूरू जिले में वितीय वर्ष 2023-24 में विद्युत निगम की ओर से विद्युत चोरी के 3926 मामलों की सतर्कता जांच कर 7 करोड़ 16 लाख जुर्माना राशि लगाई गई है. उन्होंने बताया कि विद्युत निगम आगामी दिनों में भी बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिये विशेष सतर्कता अभियान चलाएगा.