न्यूज एंकर रोहित रंजन को सर्वोच्च अदालत से मिली राहत, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश

0 324

नई दिल्ली: राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने पर जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर से सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि फर्जी वीडियो के मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान रोहित रंजन के वकील ने कहा कि चैनल ने शो वापस ले लिया था. इसके अलावा गलती के लिए माफी भी मांगी थी। यह गलती जानबूझकर नहीं की गई, बल्कि इसके बाद भी पुलिस लगातार रोहित रंजन के पीछे घूम रही है. इस पर कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।

इसके अलावा कोर्ट ने यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. रोहित रंजन के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस मामले में माफी मांग ली गई है. इसके बाद भी गिरफ्तारी का खतरा बना हुआ है। उसके पीछे राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ की पुलिस है और फिलहाल वह यूपी पुलिस की हिरासत में है।

बता दें कि 1 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम में राहुल गांधी के केरल स्थित उनके कार्यालय में तोड़फोड़ के बयान को उदयपुर से जोड़ा गया था. कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और उनके खिलाफ विभिन्न जगहों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने एंकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 5 जुलाई को छत्तीसगढ़ पुलिस जबरन उसके गाजियाबाद स्थित घर के अंदर पहुंच गई थी और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच लड़ाई के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ ले गई.

उन्हें शाम तक जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ धाराएं जमानती अपराध थीं, जिसके बाद रोहित रंजन ने उनके खिलाफ दायर कई प्राथमिकी से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां भी एफआईआर दर्ज की गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.